a
Copyright Hindustan Media Diary
अवकाश संबंधी आदेश मै आंशिक संशोधन, कलेक्टर ने जारी किए आदेश!-नहीं रहीं राजमाता माधवी राजे सिंधिया, कल होगा ग्वालियर मै अंतिम संस्कार!-संभागीय आयुक्त को मातृ शोक, बुधवार को होगा अंतिम संस्कार!-खाटू श्याम के भक्तों को दर्शन के लिए करना पड़ेगा इंतजार, देखें कब होंगे दर्शन?-शासकीय कर्मचारियों के अवकाश मै लगे प्रतिबंध पर आंशिक संशोधन!-उचित मूल्य की दूकान पर 5 एवं 2 किलो एलपीजी गैस सिलेंडर बिक्री की तैयारी, प्रस्ताव प्रेषित!-कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री और उपयंत्री के तबादला आदेश जारी!-4 मतदान केन्द्रो पर पूनर्मतदान के भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश!-मतदान की गोपनीयता भंग करना पड़ी भारी, दो के खिलाफ एफ. आई. आर.-निर्वाचन कार्य बाधित करने के कारण जिला कोषालय अधिकारी निलंबित!
Homeअंचलस्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने में राजनैतिक दल सहयोग करें – कलेक्टर

स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने में राजनैतिक दल सहयोग करें – कलेक्टर

स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने में राजनैतिक दल सहयोग करें – कलेक्टर

ग्वालियर:-  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता के बारे में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सहयोग करें।
रविवार को हुई स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री शिवम वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री राघवेन्द्र पाण्डेय सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। सभी इसका पालन करें। उन्होंने कहा आदेशों की अवहेलना एवं आचार संहिता के उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव संबंधी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी। उन्होंने कहा है ‍कि उम्मीदवारों को चुनाव व्यय की जानकारी देनी होगी। किसी प्रत्याशी को निर्धारित व्यय सीमा में ही राशि खर्च करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने बताया कि सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। कोई भी उम्मीदवार शासकीय परिसम्पत्तियों का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं कर सकेंगे। अशासकीय भवनों का भी चुनाव प्रचार के लिए उपयोग संबंधित भवन स्वामी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। उन्होंने कहा विज्ञापन आदि के लिए एमसीएमसी समिति से प्रमाणीकरण कराना होगा। किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न निकायों में चिन्हित स्थलों पर सभा आदि की जा सकेंगीं। जिनकी विधिवत अनुमति लेना होगी।

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment