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Homeअंचलग्वालियरपत्रकारों के लिए की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की मंत्रीमंडल में स्वीकृति।

पत्रकारों के लिए की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की मंत्रीमंडल में स्वीकृति।

पत्रकारों के लिए की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की मंत्रीमंडल में स्वीकृति।

ग्वालियर:- मध्यप्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान निधि दस हजार रूपए से बढ़ाकर बीस हजार रुपए की जायेगी। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी / पति को एकमुश्त आठ लाख रूपये की सहायता राशि दी जायेगी। पत्रकारों को स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार के लिए सामान्य बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता प्रावधान 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए और गंभीर बीमारियों के लिए 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रूपये किया जायेगा। आयकर वाली शर्त को भी हटाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  की अध्यक्षता में  मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने  इस संबंध में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को स्वीकृति दी।

गौरतलब है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल, डिजिटल मीडिया में काम कर रहे पत्रकारों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के समग्र कल्याण एवं हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने “पत्रकार समागम” के दौरान विभिन्न घोषणाएं की थीं। मंत्रि परिषद ने पूर्व में लागू मध्यप्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को संशोधित कर नवीन योजना “अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण एवं शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2023” को स्वीकृत किया। नई योजना में अधिकतम ऋण राशि सीमा 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है। साथ ही योजना में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के बेटे / बेटियों की शिक्षा के लिए बैंक से लिए गए ऋण पर देय व्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिए राज्य शासन द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रि परिषद ने यह निर्णय भी लिया कि “मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना” में पत्रकारों से वर्ष 2022-23 के लिए भारित प्रीमियम दर के अनुसार ही इस वर्ष भी प्रीमियम राशि ली जायेगी। बीमा कंपनी द्वारा बढ़ाए गए प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा । इस योजना में नए प्रावधान के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों और उनकी पत्नी / पति के बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य शासन वहन करेगा।

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