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Homeअंचलप्रत्येक माह एक रूपये प्रति किलो की दर से 2.90 लाख मी. टन गेहूँ-चावल का वितरण 

प्रत्येक माह एक रूपये प्रति किलो की दर से 2.90 लाख मी. टन गेहूँ-चावल का वितरण 

प्रत्येक माह एक रूपये प्रति किलो की दर से 2.90 लाख मी. टन गेहूँ-चावल का वितरण 

ग्वालियर:- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि प्रदेश की 75 प्रतिशत आबादी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दर पर राशन मुहैया कराया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र की 62.61 प्रतिशत (एक करोड़ 25 लाख 59 हजार 357) जनसंख्या तथा ग्रामीण क्षेत्र में 80.10 प्रतिशत (4 करोड़ 20 लाख 82 हजार 857) जनसंख्या को इस योजना से जोड़ा गया है। इस प्रकार प्रदेश के कुल 75.26 प्रतिशत (5 करोड़ 46 लाख 42 हजार 214) लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में प्रति माह 24 हजार 170 राशन दुकानों के माध्यम से 2.90 लाख मीट्रिक टन खाद्यान का वितरण एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जा रहा है।
मंत्री श्री तोमर ने बताया कि शहरी और ग्रामीण अंचल में 24 केटेगरी में खाद्यान की आपूर्ति की जाती है। अंत्योदय परिवार में एक लाख 65 हजार बी.पी.एल. में 6 लाख 48 हजार भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्मकार मंडल के अन्तर्गत पंजीकृत 7 लाख 60 हजार, सायकल रिक्शा चालक कल्याण और हाथ ठेला चालक 35 हजार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आर्जित 3 लाख 28 हजार, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा के 3 लाख 87 हजार, घरेलु काम वाले 90 हजार 307, फेरीवाले 28 हजार 562, वनाधिकार पट्टेधारी 19 हजार 991, रेल्वे में पंजीकृत 553 कुली, मडियों के हम्माल व तुलावटी 16 हजार, बन्द पड़ी मिलों के श्रमिक 8 हजार 520, बीडी श्रमिक कल्याण निधि 65 हजार 154, भूमिहीन कोटवार 3142, कुटीर एवं ग्रामोद्योग के तहत पंजीकृत 8 हजार 204, केश शिल्पी एक लाख 25 हजार 567, बहुविकलांग 30 हजार, एड्स संक्रमित 545, म.प्र. में निवासरत अनुसूचित जाति के परिवार जो कर्मचारी है पर आयकरदाता नहीं है, ऐसे 17 लाख 48 हजार परिवार, मत्स्य पालक सदस्यों के एक हजार 108 परिवार और पंजीकृत व्यवसायिक वाहन चालक/परिचालक 5 हजार 627 परिवारों को एक रूपये प्रति किलो के मान से गेहूँ और चावल तथा एक रूपये प्रति किलो के मान से ही आयोडिन नमक मुहैया कराया जाता है।

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