पीडीएस दुकान संचालक, प्रबंधक, विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
मुरैना:- कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देशन में जौरा एसडीएम अरविंद सिंह माहौर ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान गलेथा के संचालक, प्रबंधक, विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 60 एवं 3 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई है। एसडीएम जौरा श्री माहौर ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान से लगभग 150 परिवारों को माह जुलाई व अगस्त का राशन वितरण नहीं किया गया जिसकी शिकायत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जौरा से कराई गई। जांच में दोषी पाए जाने पर पीडीएस की दुकान संचालक बिलगांव चौधरी के मनोज डण्डौतिया, श्याम सुंदर डण्डौतिया, विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान गलेथा के ग्राम बागचीनी के राहुल सिंह सिकरवार और सहयोगी विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान गलेथा के निवासी बागचीनी भानू शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।