a
Copyright Hindustan Media Diary
गैस राहत चिकित्सालयों मै ली जायेगी प्रतिनियुक्ति पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाए!-अवकाश संबंधी आदेश मै आंशिक संशोधन, कलेक्टर ने जारी किए आदेश!-नहीं रहीं राजमाता माधवी राजे सिंधिया, कल होगा ग्वालियर मै अंतिम संस्कार!-संभागीय आयुक्त को मातृ शोक, बुधवार को होगा अंतिम संस्कार!-खाटू श्याम के भक्तों को दर्शन के लिए करना पड़ेगा इंतजार, देखें कब होंगे दर्शन?-शासकीय कर्मचारियों के अवकाश मै लगे प्रतिबंध पर आंशिक संशोधन!-उचित मूल्य की दूकान पर 5 एवं 2 किलो एलपीजी गैस सिलेंडर बिक्री की तैयारी, प्रस्ताव प्रेषित!-कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री और उपयंत्री के तबादला आदेश जारी!-4 मतदान केन्द्रो पर पूनर्मतदान के भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश!-मतदान की गोपनीयता भंग करना पड़ी भारी, दो के खिलाफ एफ. आई. आर.
Homeअपराधरामपाल को आजीवन उम्रकैद।

रामपाल को आजीवन उम्रकैद।

रामपाल को आजीवन उम्रकैद।

हिसार-हत्या के दो मामलों में दोषी करार दिए गए रामपाल को हिसार की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रामपाल को 4 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के आरोप में दोषी पाया गया था, बीते 11 अक्टूबर को ही उसे दोषी करार दिया गया था। हिसार की एक विशेष अदालत ने रामपाल समेत कुल उसके 26 अनुयायियों को दोषी करार दिया था. सजा के ऐलान को देखते हुए जेल के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. आजीवन कारावास के अलावा रामपाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पहला केस महिला भक्त की संदिग्ध मौत का है, जिसकी लाश उनके सतलोक आश्रम से 18 नवंबर 2014 को बरामद की गई थी।

जबकि दूसरा मामला उस हिंसा से जुड़ा है जिसमें रामपाल के भक्त पुलिस के साथ भिड़ गये थे. इस दौरान करीब 10 दिन चली हिंसा में 4 महिलाएं और 1 बच्चे की मौत हो गई थी. 67 वर्षीय रामपाल और उसके अनुयायी नवम्बर, 2014 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थे. रामपाल और उसके अनुयायियों के खिलाफ बरवाला पुलिस थाने में 19 नवम्बर, 2014 को दो मामले दर्ज किये गये थे।हरियाणा के हिसार शहर को किले में तब्दील कर दिया गया था. किसी भी संभावित बवाल, हिंसा और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए थे. हिसार जिले में धारा-144 लागू कर दी गई थी।

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment