ग्वालियर:- राज्य शासन द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अथवा 50 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों और कर्मचारियों को शासकीय अभिलेखों की समीक्षा करके अनिवार्य