ग्वालियर:- शहर में मैरिज गार्डन बनाने की अनुमति से पहले पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की सहमति भी अवश्य लेना