ग्वालियर:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में पीड़ित को राहत के वितरण में विलम्ब नहीं होना चाहिए। अत्याचार के प्रकरणों में अधिकारी