ग्वालियर:- परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश पत्र अनुसार केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 केन्द्रीय मोटरयान 1989, सडक मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम 2007 एवं नियम 2010 मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 तथा रेंट