नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (अाईपीसी) की धारा 377 के एक हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। आईपीसी में 1861 में शामिल