दतिया:- संतोष यादव द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में प्रस्तुत जबाव संतोषजनक न होने से म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के तहत् प्रथम दृष्टया दोषी