भोपाल:- लोकसभा निर्वाचन 2019 में भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 का सभी स्थानीय केबल ऑपरेटर्स को पालन करना अनिवार्य है। केबल