ग्वालियर:- अब पेंशनर जिस माह में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, उसे प्रतिवर्ष उसी माह जीवन प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह परिवार