भोपाल:- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम,