ग्वालियर:- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित आवेदक को सेवायें प्रदान करने के निर्देश कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों