ग्वालियर:- मध्यप्रदेश लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत पात्र व्यक्तियों को समय-सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। लोक सेवा के प्राप्त आवेदनो का