ग्वालियर:- राज्य शासन द्वारा पेंशनर की सुविधा के लिए डिजीटल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसकी मॉनीटरिंग के लिए वित्त विभाग