Tag: म.प्र. लोकसेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत किया।
मुरेना
कलेक्टर ने किया उपयंत्री पर 1500 का अर्थदंड।
मुरैना:- समय सीमा के अंदर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पहाड़गढ़ के उपयंत्री कृष्णकांत शर्मा को 250 रूपये प्रतिदिन ... Read More
मध्य प्रदेश, सागर
कलेक्टर ने दो अधिकारियों पर समय पर सेवाएं नहीं देने पर 250-250 रूपये का अर्थदण्ड लगाया।
सागर:- कलेक्टर दीपक सिंह ने निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं न देने पर म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत कनिष्ठ आपूर्ति ... Read More