Tag: निर्वाचक अधिकार के प्रयोग में लालच देने पर होगी कार्यवाही।

नकद या वस्तु रूप में कोई उपहार देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
चुनाव स्पेशल, रायसेन

नकद या वस्तु रूप में कोई उपहार देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

Pramod- October 13, 2020

रायसेन:- कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मतदान करने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से ... Read More