अनूपपुर:- अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(1), (2) के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का निराकरण समय-सीमा में न