ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 144 में आंशिक संशोधन कर आमजन के स्वास्थ्य एवं जान माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं कि, लक्ष्मी गंज सब्जी मंडी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सतना एवं जबलपुर ने आदेश जारी कर पूर्व में जारी जनता कोरोना कफर्यू 26/04/2021को निरंतर जारी कर 01/05/2021 सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं कि, अब जिले में किराना दुकान सुबह 7
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 144 में संशोधन कर विवाह समारोह के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं कि विवाह बारात
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 144 में आंशिक संशोधन करते हुए सी ए कार्यालय एवं दूध के लिए निर्देशित किया गया है।
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आज आदेश जारी कर दिए हैं कि जिले में सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं झूठी खबरें फैलाकर जनता
ग्वालियर:- ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत ग्वालियर सीमान्तर्गत स्थित समस्त देशी/विदेशी