ग्वालियर:- ग्वालियर जिले में संचालित सभी शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओ में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों को खाद्य लायसेंस/रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस प्राप्त करने हेतु होलसेलर/थोक/फुटकर वितरण