भोपाल:- मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा की शक्तियों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र प्रकाशन 2 अगस्त 19 के पूर्व समस्त रजिस्ट्रीकृत मोटरयानों