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अनियमितता एवं गंभीर लापरवाही के चलते 4 इंजिनियर निलंबित!-सिविल सर्जन को हटाने के लिए कलेक्टर ने लिखा स्वास्थ्य आयुक्त को पत्र!-प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग की व्यवस्था के साथ आरव्हीसीएफ सेंटर शुरू!-निगमायुक्त ने कार्य व्यवस्था के चलते कर्मचारियों/आधिकारियों के मध्य किया कार्य विभाजन!-राज्य पुलिस सेवा के आधिकारियों के तबादले!-सहायक यंत्री का एक माह का वेतन राजसात करने के लिए नोटिस जारी!-अनियमितता, लापरवाही और उदासीनता बरतने पर चिकित्सा अधिकारी निलंबित!-IPS आधिकारियों के तबादले, देखें सूची?-अब क्षेत्रीय कार्यालयों में बनेंगे आयुष्मान कार्ड :- निगमायुक्त-स्वास्थ्य विभाग पर कलेक्टर की नाराजगी, डीएचओ एवं अकाउंटेंट को नोटिस के साथ सिविल सर्जन का प्रतिवेदन भोपाल भेजनें के निर्देश!
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भोपाल:-  मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 की उपधारा की शक्तियों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र प्रकाशन 2 अगस्त 19 के पूर्व समस्त रजिस्ट्रीकृत मोटरयानों