ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग कर ग्वालियर के
ग्वालियर:- अपर कलेक्टर एवं सी.ई.ओ. स्मार्ट सिटी ग्वालियर श्रीमती जयति सिंह ने समस्त अस्पताल संचालकों/प्रबंधकों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में इलाज के दौरान
ग्वालियर:- कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर के द्वारा क्रायसिस मेनेजमेंट ग्रुप की वर्चुअल वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित कर यह निर्णय लिया गया है कि,