ग्वालियर:- ग्वालियर जिला मजिस्ट्रेट श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-17(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की अनुशंसा पर 9