भोपाल:- मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर सरपंचों द्वारा पंचायतों के खातों से आहरण संवितरण पर पाबंदी लगाई जाने एवं