ग्वालियर:- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। समय-सीमा में पात्र व्यक्ति को सेवा उपलब्ध न कराने