भोपाल:- मध्यप्रदेश नर्सिग होम एक्ट तथा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशों के अनुसार बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/पंजीयन के प्रायवेट प्रेक्टिस न करें न ही अस्तपताल