भोपाल:- आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि ने कलेक्टरों को मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्डो का विस्तार) नियम 1994 के नियम 8 के अनुसार कार्यवाही कर निर्धारित प्रपत्र