ग्वालियर:- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन-2019 में मतदान के लिए मतदाताओं को मतदाता पर्ची के साथ-साथ वोटर आईडी कार्ड अथवा अन्य पहचान दस्तावेज साथ ले जाना