निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव निलंबित।

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव निलंबित।

रायसेन:- निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा सांची जनपद की ग्राम पंचायत पठारी के पंचायत सचिव श्री दीवान सिंह विश्वकर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री विश्वकर्मा का मुख्यालय जनपद पंचायत सांची निर्धारित किया गया है।
ग्राम पंचायत पठारी के पंचायत सचिव एवं बीएलओ श्री विश्वकर्मा के मतदान केन्द्र क्रमांक-186 पठारी का नायब तहसीलदार रायसेन द्वारा 14 अक्टूबर 2020 को डाक मतपत्र (12 घ) के कार्य का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान पंचायत सचिव एवं बीएलओ श्री विश्वकर्मा द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांगजन मतदाताओं को जारी डाक मतपत्र (12 घ) फार्म के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई और घर-घर जाकर भौतिक रूप से मतदाताओं से फार्म भी नहीं भरवाएं गए। जो कि मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन है। कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा पंचायत सचिव श्री विश्वकर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय जनपद पंचायत सांची नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री विश्वकर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

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