
पीडीएस राशन की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
मुरैना:- शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर बी.कार्तिकेयन ने जिले के समस्त खाद्यान्न वितरण, पीडीएस दुकानदारों को सचेत किया है कि पीडीएस का राशन हर हाल में उपभोक्ताओं को मिले, पीडीएस राशन की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
इसके तहत तात्कालीन डिप्टी कलेक्टर के प्रस्ताव पर जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था पचौखरा के पूर्व विक्रेता माधो प्रसाद शर्मा के खिलाफ कालाबाजारी करने के आरोप में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था पचौखरा के पूर्व विक्रेता माधो प्रसाद शर्मा द्वारा 5 लाख 7 हजार 514 रूपए की खाद्यान्न सामग्री गेहूं 130.37 क्विंटल, चावल 18.95 क्विंटल, बाजरा 9.41 क्विंटल, नमक 2.26 क्विंटल, शक्कर 18 किलो एवं केरोसिन 949 लीटर को उपभोक्ताओं को वितरण न करते हुए अवैध रूप से विक्रय किया। इस संबंध में कालाबाजारी करने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना चिन्नोनी चंबल में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेन्द्र सिंह राजावत के द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराई है। इसके साथ ही जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी ने जिले के समस्त पीडीएस दुकानदारों को निर्देशित किया है कि पीडीएस की सामग्री में कालाबाजारी करने पर इसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी।