
5 कारोबारियों पर 1 लाख 15 हजार का अर्थदण्ड, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने की कार्यवाही।
कटनी:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा के मार्गदशन में जिले में अमानक, अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के विक्रय और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। कलेक्टर श्री मिश्रा ने मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के पालन के लिये सख्त अभियान चलाने के निर्देश भी दिये हैं।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 में दिये प्रावधानों के पालन नहीं करने के अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी कोर्ट में चल रहे मामलों में न्याय निर्णायक अधिकारी जगदीश चन्द्र गोमे ने 5 कोरोबारियों पर 1 लाख 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
अपर जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी जगदीश चन्द्र गोमे द्वारा पारित आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन पर मेसर्स संतोष होटल बस स्टेण्ड बरही के दीपक गुप्ता पर अवमानक खाद्य पदार्थ खोवा बर्फी का विक्रय और संग्रहण कर 25 हजार रुपये का अर्थ दण्ड किया गया है। मेसर्स प्रिया रेस्टॉरेन्ट दुर्गा चौक खिरहनी कटनी के राजेश गुप्ता पर मिथ्याछाप खोया बर्फी के विक्रय और संग्रहण पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मेसर्स दुलारे मिल्क पार्लर मालवीयगंज कटनी के शैलेन्द्र सोंधिया पर अवमानक खाद्य पदार्थ पनीर तथा दही के संग्रहण और विक्रय करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना, मेसर्स सुनील नमकीन भण्डार, नारायण शाह वार्ड माधवनगर कटनी के मोहन लघवानी पर अवमानक खाद्य पदार्थ चना दाल से नमकीन के निर्माण और विक्रय पर बीस हजार रुपये, मेसर्स पंजाबी ढ़ाबा विश्राम बाबा कटनी के कृष्णदेव सिंह पर अवमानक पदार्थ दही का निर्माण कर विक्रय और संग्रहण पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संबंधितों को 30 दिवस के भीतर अर्थदण्ड की राशि चालान से जमाकर रसीद न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है।