
एडीजे की परीक्षा में 48 बर्ष तक के अभ्यार्थी दे सकते हैं परीझा
जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एडीजे के परीक्षा के लिए उम्र सीमा 48 से घटाकर 45 किये जाने के खिलाफ दायर याचिका संबंधी मामले की सुनवाई में 48 वर्ष आयु के उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस के सेठ और न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने 48 वर्ष के उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल किये किये जाने के आदेश जारी किये है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले अभियार्थियों के परीक्षा के रिजल्ट घोषित नहीं करते हुए सील कवर लिफाफें में रखे जाये।
उच्च न्यायालय में तीन दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं की तरफ से याचिका दायर की गयी थी। दायर याचिका में कहा गया था कि मप्र उच्च न्यायालय के नियम 1994 में संशोधन कर उम्र सीमा में बढ़ोत्तरी की गयी थी। इसके बाद उम्र सीमा को पुन संशोधित किया जाना अनुचित है।