
दिल के अरमां आसूंओं में बह गए।
ग्वालियर:- ग्वालियर लोकसभा चुनाव के बाद रिक्त हुए महापौर पद के लिए प्रयास करने बारे पार्षदों के अरमानों पर उस वक्त पानी फिर गया जब नगर निगम के अधिकारियों ने न्यायालय में जबाव प्रस्तुत करने के लिए खाका तैयार किया कि, निगम विधान के अनुसार ( 11.1) में महापौर चुनने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञातव्य हो कि जनवरी 2020 में परिषद को पांच साल पूरे होने वाले हैं।
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