अनियमितता पर दो नर्सिंग होम के पंजीयन निरस्त!
ग्वालियर :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 के अंतर्गत पंजीकृत निजी चिकित्सालयों के बेड संख्या एवं अन्य व्यवस्थाओं के भौतिक सत्यापन में अनियमतिता मिलने पर 2 नर्सिंग होम/अस्पतालों का पंजीयन निरस्त किया गया। श्रीवास्तव ने बताया विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा निम्न उक्त दोनों नर्सिंग होम/ अस्पतालों का निरीक्षण कराया गया जिनमें व्यवस्थाओं में अनियमिता मिलने पर नोटिस जारी किया गया था लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार न होने पर चिरंजीवी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल गुड्डा गुड़ी का नाका, चिरवाई रोड, ग्वालियर, न्यू आशी अस्पताल मकान नंबर 6551, बीएसएफ कॉलोनी के सामने, भिंड रोड, महाराजपुरा, ग्वालियर दोनों नर्सिंग होमो का पंजीयन निरस्त किया गया है।