कलेक्टर ने रासुका लगाकर तीन महीने के लिए जेल भेजनें के आदेश!

ग्वालियर :-संगीन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शिवांग भार्गव पर रासुका लगाकर निरोधादेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा-3 (2) के तहत यह यह निरोधादेश जारी किया है। इस आदेश के माध्यम से जिले के ग्राम डडूमर निवासी, हाल निवास कोटेश्वर कॉलोनी बहोड़ापुर शिवांग भार्गव पुत्र मनीष भार्गव को तीन माह की अवधि के लिये केन्द्रीय जेल रीवा में निरूद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदतन अपराधी शिवांग भार्गव के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही उसने बीते दिनों आनंदनगर-बहोड़ापुर के घनी आबादी क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर किया था। जिसका वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ था। जिससे आम जन में भय उत्पन्न हुआ था। इससे कानून व्यवस्था और शहर की लोक शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति बनी थी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर शिवांग भार्गव के खिलाफ कड़े कदम उठाने पड़े!

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