
धारा 144 के तहत कलेक्टर ने जारी किए निर्देश , देखें क्या है आदेश?
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने राजनैतिक एवं गैर राजनैतिक सहित सामाजिक संस्थाओं द्वारा धरना प्रदर्शन आदि के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें सभी आंदोलनकारियों को कोई भी धरना प्रदर्शन करने से 48 घंटे पहले सूचना देनी होगी। अन्यथा धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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