धारा 144 के तहत दिशा-निर्देश जारी, कब तक खुलेगी दुकानें।

धारा 144 के तहत दिशा-निर्देश जारी, कब तक खुलेगी दुकानें।

ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं कि, अब जिले में किराना दुकान सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुल सकेंगी।

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