मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित।

ग्वालियर:-  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कटनी डॉ एस के निगम को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लघंन कर स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनता लिया है। डॉ निगम के इस क्रत्य से विभाग की छवि धूमिल हुई है। अतः जनहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

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