
धारा 144 के संबंध में निर्देश, क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा देखें।
ग्वालियर:- कोरोना महामारी से निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर ने आज आदेश जारी कर दिया है, कि विगत दिनों से लगातार कोरोंना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब प्रशासन ने जारी किए गए आदेश में आंशिक संशोधन किया है, जिसके चलते अब बाजार 2 बजे तक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए खुलेगा। अन्य दुकानों एवं प्रतिष्ठानो के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
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