अब उबरेगा रियल स्टेट कारोबार, गाइडलाइन वर्ष 2019-20 यथावत।

अब उबरेगा रियल स्टेट कारोबार, गाइडलाइन वर्ष 2019-20 यथावत।

ग्वालियर:-  कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण 22 मार्च से सम्पूर्ण प्रदेश में सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। साथ ही रियल स्टेट कारोबार लगभग ठप हो गया। राज्य शासन द्वारा लॉकडाउन 3.0 में आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ किए जाने का प्रयास किया गया। राज्य शासन द्वारा समग्र विचारोपरांत वर्ष 2020-21 की गाइडलाइन 30 जून 2020 तक स्थगित करने एवं वर्तमान गाइडलाइन वर्ष 2019-20 को 30 जून तक यथावत प्रचलित रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इससे समग्र रूप से जमीनों एवं भवनों के क्रय पर लगने वाली स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में 5 प्रतिशत की कमी आयेगी। उक्त आशय की 17 मई 2020 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
वरिष्ठ जिला पंजीयक श्री डी एन दोहरे ने बताया कि वर्ष 2020-21 की गाइडलाइन 30 जून 2020 तक स्थगित कर दी गई है, जिनमें निर्माण दरों में वृद्धि की गई है। इस प्रकार 30 जून 2020 तक अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन कराने पर पक्षकारों को होने वाले व्यय में 5 से 15 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। लॉकडाउन अवधि में रियल स्टेट कारोबार पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है उससे उबरने में आसानी होगी। इसके साथ ही आम जनता को भी देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में राहत प्राप्त होगी।

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