लॉकडाउन-4 में शासन द्वारा बाजार खोलने के संबंध में लिए गए निर्णय।

लॉकडाउन-4 में शासन द्वारा बाजार खोलने के संबंध में लिए गए निर्णय।

ग्वालियर:-  कोविड-19 के तहत लॉकडाउन-4 में शासन द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय बाजारों को खोलने के संबंध में लिए गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के साथ-साथ व्यवसायिक गतिविधियों को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। व्यवसायिक गतिविधियों के साथ वायरस की रोकथाम एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का हम सबको मिलकर मुकाबला करना होगा। हमारे जिले में व्यवसायिक गतिविधियां भी संचालित हों और बीमारी पर भी रोक लग सके, इस दिशा में सभी जनप्रतिनिधियों का सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है।
नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु गठित क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने शासन द्वारा जारी आदेश एवं व्यवसायिक गतिविधियों को प्रारंभ करने के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक में जनप्रतिनिधियों के सुझाव जाने।

क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक गतिविधियों को सावधानीपूर्वक प्रारंभ किया जाए। सभी बाजारों में एक तरफ की पट्टी की दुकानें एक दिन एवं दूसरी पट्टी की दुकानें दूसरे दिन खोली जाएं। इससे व्यवसाय भी प्रारंभ होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा सकेगा। सभी दुकानदार अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सभी दुकानों के सामने दुकानदार स्वयं ऑइल पेन्ट से गोले बनाएं, ताकि दुकान पर आने वाले ग्राहक निर्धारित दूरी का पालन करते हुए अपना सामान क्रय कर सकें। सभी दुकानदार अपनी दुकान पर काम करने वाले सभी लोगों को मास्क लगाकर कार्य करने की भी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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