अब होगी माफियाओं के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई:- संभाग आयुक्त श्री ओझा

अब होगी माफियाओं के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई:- संभाग आयुक्त श्री ओझा

ग्वालियर:-  ग्वालियर संभाग आयुक्त श्री एम बी ओझा ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न पाए गए माफियाओं के विरूद्ध धारा-151 एवं जिला बदर की कार्रवाई करें। संभाग आयुक्त श्री एम बी ओझा ने उक्त आशय के निर्देश गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ग्वालियर जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए।
बैठक में कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी, अपर कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह, एडीएम श्री किशोर कान्याल, अपर कलेक्टर श्री टी एन सिंह, अपर कलेक्टर श्री रिंकेश वैश्य, जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार आदि उपस्थित थे।
संभाग आयुक्त श्री एम बी ओझा ने राज्य शासन की मंशा के अनुरूप जिले में संचालित अभियान के तहत विभिन्न माफियाओं के विरूद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न माफियाओं की आपराधिक पृष्ठभूमि लेकर धारा-151 एवं जिला बदर की कार्रवाई हेतु प्रकरण तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे गुमटी माफिया एवं झुग्गी-झोंपड़ी माफिया जो लोगों से राशि लेकर शासकीय जमीनों पर गुमटी एवं झुग्गी-झोंपड़ी बनाकर अतिक्रमण कराते हैं, उन्हें भी चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करें। कमिश्नर ने कहा कि मंदिरों की जमीन एवं सहकारी समितियों की भूमि पर कब्जा करने वालों के विरूद्ध भी कार्रवाई करें।

कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने बैठक में राजस्व अधिकारीवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके अधीनस्थ पटवारियों के कार्यों की सतत समीक्षा करें एवं निगरानी रखें। पटवारी अपने हलके का सतत रूप से भ्रमण करें और वे यह भी देखें कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के सभी पटवारियों की बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा करें। कलेक्टर ने राजस्व अमले द्वारा अतिक्रामकों से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि की भी तहसीलवार समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी अपर कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के एसडीएम कार्यालयों का जबकि सभी एसडीएम उनके क्षेत्र के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के कार्यों की भी समीक्षा करें।
कलेक्टर श्री चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में नर्सिंग होम, नर्सिंग कॉलेज, बीएड एवं डीएड कॉलेज, स्कूल संचालकों तथा कॉलोनाइजरों से डायवर्सन शुल्क वसूली हेतु अभियान संचालित करें। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि ऐसे युवा मतदाता जो एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रमुखों से सूची लेकर बीएलओ के माध्यम से नाम जोड़ने की कार्रवाई कराई जाए।

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