तहलका पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल प्रकरण में निराकरण, न्यायलय ने किया दोषमुक्त।

तहलका पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल प्रकरण में निराकरण, न्यायलय ने किया दोषमुक्त।

गोवा:-  बलात्कार के केस में पत्रकार तरुण तेजपाल को बड़ी राहत मिली, हालांकि इस प्रकरण में लम्बी जद्दोजहद के बाद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोवा की सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया है । गोवा सरकार का कहना है कि हम फैसले को चुनौती देंगे । तहलका मैगजीन के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक लक्जरी होटल की लिफ्ट के भीतर महिला साथी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था । जिल्लत के आठ साल और कई साल जेल में बिताने के बाद तहलका के संपादक बाइज्जत बरी हो गए।

गौरतलब है कि बंगारू लक्ष्मण को कैमरे पर रिश्वत लेते दिखाना तरुण तेजपाल को भारी पड़ा । उस मामले में कितना लेनदेन हुआ था, कौन मध्यस्थ था- सभी लोग सब कुछ जानते हैं। उसके बाद ही भारतीय प्रेस ने खुद को सरेंडर कर दिया था। जनता चाहती तो है कि पत्रकार निष्पक्ष हो, तवरित हो, हिम्मती हो लेकिन जब वह फंसे तो उसकी खैर खबर भी मत लो। हो सके तो आपस मे कानाफूसी करो कि देखो क्या दिखता था और क्या निकला । तरुण तेजपाल पर पिछले 8 साल से मामला चल रहा था, लेकिन वो मई 2014 से जमानत पर बाहर हैं । पत्रकार तरुण तेजपाल पर आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत मंशा से कैद करना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोगकरना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 376 (2) (महिला पर अधिकार की स्थिति रखने वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) और 376 (2) (के) (नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चला ।

ज्ञातव्य हो कि एक महिला ने तरुण तेजपाल पर नवंबर 2013 को गोवा के एक फाइव स्टार होटल में लिफ्ट के अंदर रेप करने का आरोप लगाया था । इसके बाद 30 नवंबर 2013 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था । वहीं मामले की कार्रवाई करते हुए गोवा पुलिस ने फरवरी 2014 में उनके उनके खिलाफ 2846 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी ।

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