
गोविन्द सिंह के खिलाफ विभिन्न प्रकरणों में एफआईआर दर्ज।
छतरपुर:- बड़ामलहरा विकासखण्ड के थाना भगवां में गोविन्द सिंह ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506 सहित मप्र ऋणियों का संरक्षण एक्ट 1937-3 एवं 4 अ.जा एवं अ.ज.जा एक्ट 1989 (संशोधन 2015) की धारा की 3 (1)(द) एवं 3(1)(ध) तथा 3(2)(अं) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
जिला चिकित्सालय छतरपुर में उपचार के लिए लाई गई श्रीमति कलन बाई पत्नि करोड़ी आदीवासी उम्र 46 वर्ष निवासी फुटवारी ने आरोपी गोविन्द सिंह पिता प्रताप सिंह ठाकुर के खिलाफ कायमी दर्ज कराई है। जिसमें उसने बताया कि ग्राम के गोविन्द सिंह से ब्याज पर पैसे एवं बीज 1 वर्ष पहले लिए थे जो उसके पति करोड़ी द्वारा गोविन्द सिंह को मूल एवं ब्याज के साथ चुका दिए गए।
शनिवार 9 जनवरी को वह प्रातः करीब 9 बजे गोविन्द सिंह के घर गिरवी रखे गए स्वयं के जेबर वापस लेने गई तो गोविन्द सिंह ने अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए 40 हजार रुपए और लेकर ही जेबर वापस देने की बात कही।
श्रीमति कलन बाई ने गोविन्द सिंह से कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट करुंगी तो गोविन्द सिंह बोला कि तुम्हारे लड़के को खत्म कर दूंगा। गोविन्द सिंह मुझसे व मेरे पति से ब्याज के पैसे बढ़ा-चढ़ाकर मांग रहा हैं जो हम लोग नही दे पा रहे हैं। इसी चिंता में घर आकर चूहेमार दवा पी ली। श्रीमति कलन बाई ने थाना प्रभारी भगवां को जिला चिकित्सालय में दिए गए बयान में उक्त जानकारी दी और कहा कि जिला चिकित्सालय छतरपुर में मेरा उपचार चल रहा है और गोविन्द सिंह के खिलाफ में रिपोर्ट करती हूं और गोविन्द सिंह के खिलाफ कार्यवाही की जाए।