आवारा पशुओं और कुत्तों के सार्वजनिक रूप से विचरण पर रोक के निर्देश।

भोपाल:- प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संभागीय संयुक्त संचालकों और समस्त नगर निगमों के आयुक्तों को नगरीय निकायों के मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं तथा कुत्तों की रोकथाम के निर्देश जारी किए हैं। श्री मंडलोई ने कहा है कि सभी निकायों में रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण नियम 2023 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कोई आवारा पशु सार्वजनिक मार्गों और स्थानों पर विचरण करते हुए न पाया जाए। आवारा कुत्तों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी प्रत्येक निकाय में दस दिवस में मॉनिटरिंग समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए हे। संभागीय संयुक्त संचालक और आयुक्त नगर निगम द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय भेजा जायेगा ताकि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके। गौरतलब है कि आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को अर्द्धमासिक आधार पर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस विषय को शामिल कर नियमित रूप से समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं।

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