
अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में निर्देश
भोपाल:- मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न न्यायालयों के निर्देश पर राज्य शासन के अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि जब भी किसी न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी विशेष की उपस्थिति के लिए निर्देशित किया जाए तो यह ध्यान रखा जाए कि संबंधित अधिकारी स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। यदि निर्धारित दिनांक को किसी महत्वपूर्ण कारण से संबंधित अधिकारी का उपस्थित हो पाना संभव न हो तो इस विषय में पर्याप्त समय पूर्ण नियमानुसार न्यायालय से निवेदन किया जाए।