विधुत चोरी मामले में कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।

भोपाल:- मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के हरदा वितरण केन्द्र के लोधी मंदिर के सामने निवासरत आरिफ पिता मो. अख्तर खान को अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करने पर जिला न्यायालय ने एक वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।

गौरतलब है कि आरोपी आरिफ को विद्युत कम्पनी के निरीक्षण दल ने 23 मई 2016 को एल टी लाइन से डायरेक्ट तार डाल कर बिजली चोरी करते हुए पकड़ जाने पर विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-135 (1) (क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जिला न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, हरदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  राजेन्द्र कुमार दक्षणी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम-2003 हरदा द्वारा आरोपी आरिफ को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास एवं विद्युत उपयोग की तीन गुना राशि 21 हजार 994 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

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