
उचित नहीं है प्रोविजनल फायर एनओसी:- भूपेंद्र सिंह
भोपाल:- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि फायर अथारिटी के द्वारा एक वर्ष के लिए प्रोविजनल फायर एनओसी दिए जाने का प्रचलन उचित नहीं है। इसके स्थान पर बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र देते समय फायर अथारिटी द्वारा बिल्डिंग का निरीक्षण करके फायर एनओसी जारी की जावे। उन्होंने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी करने के निर्देश प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास को दिए। श्री सिंह ने निर्देशित किया है कि अग्निशमन अधिनियम को एक माह में तैयार करें, जिससे अधिनियम को आगामी विधानसभा सत्र में पारित कराने हेतु प्रस्तुत किया जाए।
काबिले गौर है कि भूमि विकास नियम में विभाग द्वारा नगर पालिक निगमों के आयुक्त एवं संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन को नगरीय क्षेत्रों, जिला कलेक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी केंटोनमेंट बोर्ड को संबंधित क्षेत्र के लिए फायर अथारिटी घोषित किया गया है।